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बागपत में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:कोर्ट ने कहा- संगठित अपराध में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद

बागपत में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज गंभीर अपराध से संबंधित है। आरोपी सावन पुत्र कृष्ण पाल पर संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत में विस्तृत दस्तावेज और पुलिस रिपोर्ट पेश की। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट इंद्रपाल ने बताया कि प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी का आपराधिक इतिहास स्पष्ट होता है। उसके खिलाफ पहले भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी एक सक्रिय गिरोह का सदस्य है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन सकता है। यह आशंका भी जताई गई कि रिहा होने पर आरोपी दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का गंभीरता से परीक्षण किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए उसे जमानत देना न्यायहित में उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी संगठित अपराध में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस फैसले पर पुलिस और अभियोजन विभाग ने संतोष व्यक्त किया है। इस निर्णय को अपराधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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