बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में दो साल पहले हुए उमर हत्याकांड में न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया गया। सजा पाने वाले दोषियों में शफीक उर्फ हड्डी, समीर, कदीम और तौफीक शामिल हैं। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अदालत ने पर्याप्त मानते हुए सभी को दोषी ठहराया। यह घटना 12 अप्रैल को बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, जहां मोबाइल को लेकर हुए विवाद में उमर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई वाजिद ने मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक सैनी ने बताया कि गवाहों के बयानों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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