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बरेली में माफिया की संपत्ति जब्त:पुलिस ने पहले ही लगाया था गैंगस्टर, स्मैक की सप्लाई करता था


                 बरेली में माफिया की संपत्ति जब्त:पुलिस ने पहले ही लगाया था गैंगस्टर, स्मैक की सप्लाई करता था

बरेली में माफिया की संपत्ति जब्त:पुलिस ने पहले ही लगाया था गैंगस्टर, स्मैक की सप्लाई करता था

बरेली में पुलिस और प्रशासन ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। फतेहगंज पश्चिमी के कुख्यात स्मैक तस्कर अकरम और उसके गिरोह की 68 लाख रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई ‘पिट एनडीपीएस एक्ट’ के तहत की गई है। यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर तस्करों पर एनडीपीएस या गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज होते हैं। इस बार प्रशासन ने उनके अवैध नेटवर्क की आर्थिक शक्ति को तोड़ने की रणनीति अपनाई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अकरम, जावेद और राशिद मिलकर स्मैक तैयार कर उसकी आपूर्ति करते थे। उन्होंने इस अवैध कारोबार से बड़ी संपत्ति अर्जित की और पूरे नेटवर्क को एक संगठित गिरोह के रूप में संचालित किया। इसी आधार पर पहले उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जिसके बाद अब उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इस गिरोह में शामिल अकरम (गिरोह का सरगना), आसिफ, हारून, जावेद, राशिद, अफजाल और उस्मान कुरैशी की संपत्तियों को चिह्नित कर कुर्क किया गया है। ये सभी आरोपी अलग-अलग थाना क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो दर्शाता है कि गिरोह का नेटवर्क केवल एक इलाके तक सीमित नहीं था। कुर्क की गई संपत्तियों में अकरम की ₹61,50,948, जावेद की ₹5,57,000 और राशिद की ₹92,646 की संपत्ति जब्त की गई है। अन्य आरोपियों की संपत्तियां भी जांच के दायरे में हैं। इज्जतनगर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई न्याय निर्णायक प्राधिकारी के आदेश का पालन करते हुए की गई है।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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