जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी राजू अग्रहरि को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 14 जून 2020 को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में हुई थी। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता अपनी 8 साल की बेटी के साथ सराय ख्वाजा में एक रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने आई थीं। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनके तलाकशुदा पति और उनके भाई की साजिश के तहत राजू अग्रहरि ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर पति ने आरोपी को भगा दिया और वादिनी के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश राय द्वारा परीक्षित गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राजू अग्रहरि को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे उपरोक्त दंड से दंडित किया।

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