बक्सर के चर्चित नौ वर्ष पुराने हत्या कांड में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रिंकू यादव सहित चार अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला “रेयर ऑफ रेयर” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई। लेकिन अपराध की गंभीरता देखते हुए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने दोषी रिंकू यादव, अजय कुमार पांडेय, चतुरी भर, जयराम पासवान को IPC की धारा 302 में उम्रकैद तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य धाराओं में भी कड़ी सजा अदालत ने इसके अतिरिक्त धारा 326 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना, आर्म्स एक्ट की धारा 27 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी। पहले जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी अदालत ने धारा 428 CrPC के तहत विचारण अवधि में सभी दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार— 2016 में जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या यह मामला वर्ष 2016, बक्सर नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या से जुड़ा है।जमीन खरीद-बिक्री में रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी पक्ष ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी इंदू सिंह के फर्दबयान पर मामला दर्ज किया गया था।पुलिस ने घटनास्थल साक्ष्य, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आधार पर चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में मामला सत्र न्यायालय में विचारण के लिए भेजा गया। ‘सरकारी पक्ष ने दस गवाह पेश किए, अदालत में आरोप सिद्ध पूरे ट्रायल के दौरान सरकारी पक्ष ने 10 गवाह प्रस्तुत किए।उनकी गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोप पूरी तरह सिद्ध मानते हुए दोषियों को अधिकतम संभव सजा दी। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की सिफारिश अदालत ने पीड़ित पक्ष मृतक की पत्नी इंदू सिंह और बच्चों को मुआवजा उपलब्ध कराने की सिफारिश भी की है।इसके लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दी गई है, ताकि परिवार को न्यायिक सहायता मिल सके। परिजनों ने कहा- न्याय मिला फैसले के बाद मृतक के परिवार ने राहत व्यक्त की।स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से न्याय व्यवस्था में आम जनता का भरोसा और मजबूत होगा।
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