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बकाया होल्डिंग टैक्स पर ब्याज-जुर्माना माफ:भभुआ, मोहनिया, रामगढ़, हाटा में 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान पर छूट

कैमूर के भभुआ नगर परिषद और मोहनिया, रामगढ़ व हाटा नगर पंचायत क्षेत्रों के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। अब बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान बिना किसी ब्याज या जुर्माने के एकमुश्त किया जा सकेगा। यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बिहार सरकार ने 4 अक्टूबर को ‘बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025’ लागू की थी। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पहले के सभी बकाया संपत्ति कर की मूल राशि चुकाने पर ब्याज और दंड पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। सभी प्रकार की संपत्तियों पर होगी लागू नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह योजना आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक और संस्थागत सहित सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी। भभुआ नगर परिषद द्वारा शहर में वाहनों से प्रचार और सार्वजनिक उद्घोषणा की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक करदाता इस योजना का लाभ उठा सकें। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जिन मामलों से जुड़ी वसूली न्यायालय या किसी अन्य फोरम में लंबित है, वे करदाता अपने वाद वापस लेकर इस योजना के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन संपत्ति धारकों ने अब तक अपना स्व-निर्धारित होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, वे नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं और छूट का लाभ उठा सकते हैं।


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