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फांसी, 21 साल कैद और अब 5 साल जेल, शेख हसीना पर बांग्लादेश की कोर्ट ने लगाई सजा की हैट्रिक

ढाका की एक अदालत ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की छोटी बहन शेख रेहाना को भी इसी मामले में 7 साल और रेहाना की बेटी, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को 2 साल कैद की सजा सुनाई। ढाका के विशेष न्यायाधीश – 4 रबीउल आलम ने प्लॉट धोखाधड़ी के एक मामले में हसी शेखना को 5 साल कैद की सजा सुनाई। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुर्बाचल इलाके में कथित तौर पर अवैध रूप से सरकारी भूखंड आवंटित करने के लिए छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। इससे पहले, ढाका की एक अदालत ने गुरुवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 21 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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ढाका के विशेष न्यायाधीश – 5 मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना को तीन प्लॉट धोखाधड़ी मामलों में 7-7 साल की सजा (21 साल की जेल) सुनाई। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुरबाचल इलाके में सरकारी भूखंडों के कथित अवैध आवंटन के लिए छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। बाकी तीन मामलों में फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को पाँच साल की जेल और एक लाख टका के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी पाँच साल की जेल की सजा सुनाई है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के उनके प्रयासों के लिए मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाते हुए पहले ही मौत की सजा सुनाई है।

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शेख हसीना और उनके परिवार के पास इन मामलों में कोई वकील नहीं था क्योंकि वे फरार थे। हालाँकि, उन्होंने विभिन्न भाषणों और बयानों में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।इस बीच, बुधवार को विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के उस अनुरोध की जाँच कर रही है जिसमें उसकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, जिन्हें पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुई अशांति के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित एक मामले में देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी।

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एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली को इस मामले पर ढाका से औपचारिक रूप से पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत अपनी “चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं” के तहत बांग्लादेश की स्थिरता और उसके लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।


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