शेखपुरा जिला न्यायालय के प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने चेवाड़ा थाना के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक देव कुमार को तलब किया है। यह कार्रवाई हत्या के एक मामले में बार-बार मांग के बावजूद केस डायरी उपलब्ध न कराने पर की गई है। 25 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश जिला जज ने न्यायालय के कार्यों में सुस्ती और अरुचि के साथ-साथ समय पर केस डायरी उपलब्ध न कराने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पुलिस अधिकारी को 25 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि यह मामला हत्या से संबंधित है। चेवाड़ा थाना क्षेत्र के मोहम्मद फजल ने प्रधान जिला जज के न्यायालय में जेल में रहते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की थी। लोक अभियोजक ने व्हाट्सएप पर दो बार दी थी सूचना इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस से केस डायरी की मांग की थी। लोक अभियोजक ने व्हाट्सएप के माध्यम से दो बार थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद केस डायरी न्यायालय तक नहीं पहुंचाई गई। प्रधान जिला जज ने पुलिस अधीक्षक (SP) को भी आदेश दिया है कि वे देव कुमार की केस डायरी के साथ 25 नवंबर को न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
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