राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार ने क्षेत्रीय अधिकारियों को खुले में कचरा, पत्ते, प्लास्टिक, रबर या अन्य अपशिष्ट पदार्थ जलाते पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया है।
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