दिल्ली में हवा की क्वालिटी ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंचने के बाद, शिक्षा निदेशालय ने तत्काल प्रभाव से स्कूलों को हाइब्रिड क्लास शुरू करने का निर्देश दिया है। यह कदम बच्चों को खतरनाक प्रदूषण से बचाने और उनकी पढ़ाई को बिना रुकावट जारी रखने के लिए उठाया गया है। यह निर्देश क्लास 1 से 9 और क्लास 11 के छात्रों पर लागू होगा।
किन स्कूलों पर लागू है यह आदेश?
यह आदेश दिल्ली के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू होता है, जो DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आते हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अगले आदेश तक, जहां भी संभव हो, ऑनलाइन और फिजिकल क्लास का मिश्रण दें।
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GRAP-4 के तहत सख्ती
यह फैसला तब आया है जब अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी में अचानक आई गिरावट के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज-4 के तहत पाबंदियां सख्त कर दी हैं।
शिक्षा निदेशालय ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा, ‘सभी हेड को निर्देश दिया जाता है कि वे क्लास 9 और 11 तक के बच्चों के लिए ‘हाइब्रिड’ मोड में क्लास चलाएं, जिसमें फिजिकल और ऑनलाइन दोनों शामिल हों, जहां भी ऑनलाइन क्लास संभव हों, अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से।’
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अभिभावकों को मिला ऑनलाइन क्लास का विकल्प
आधिकारिक नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्रों और उनके अभिभावकों के पास, जहां भी यह सुविधा उपलब्ध है, वहां ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का विकल्प होगा।
चूंकि प्रदूषण का उच्च स्तर बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है, इसलिए दिल्ली के स्कूलों ने सुरक्षा और सीखने की निरंतरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से हाइब्रिड मॉडल लागू कर दिया है।
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