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पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर शेखपुरा कोर्ट में सुरक्षा होगी कड़ी

सिटी रिपोर्टर|शेखपुरा पटना हाई कोर्ट ने बिहार के सभी सिविल न्यायालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने आपराधिक विविध वाद संख्या 89518/2025 की सुनवाई के दौरान दिया। न्यायालय ने हाल में सामने आई सुरक्षा चूक और बम धमकी की घटनाओं को गंभीर मानते हुए राज्यभर में सुरक्षा सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी 2026 को पटना सिविल न्यायालय परिसर में आरोपी रिवॉल्वर के साथ प्रवेश कर गए थे। वहीं भागलपुर, समस्तीपुर, सीवान, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के सिविल न्यायालयों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इन घटनाओं के बाद हाई कोर्ट ने सभी न्यायालय परिसरों में नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था लागू करने को कहा है। शेखपुरा के प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार बिना वैध पहचान-पत्र के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अधिवक्ताओं और उनके पंजीकृत लिपिकों के लिए पहचान-पत्र पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर से जांच, सामान की तलाशी और नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा। जिला न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने आदेश की प्रति जिला बार एसोसिएशन को उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


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