पटना जिले में लगातार बढ़ती ठंड और ठंडी हवाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी (डीएम) पटना ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में सुबह 9:00 बजे से पहले और दोपहर 4:30 बजे के बाद किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसका मतलब है कि इस अवधि में कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र इस आदेश से रहेंगे मुक्त हालांकि, बोर्ड परीक्षा या प्री-बोर्ड परीक्षा को लेकर पहले से निर्धारित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यानी इन कक्षाओं का संचालन पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकेगा। यह आदेश आज से लागू होगा और 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। नियम का उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई डीएम ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आदेश की प्रति संबंधित विभागों, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारियों को भी भेज दी गई है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे ठंड को देखते हुए बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें और स्कूल समय में हुए बदलाव की जानकारी स्कूलों से लेकर ही बच्चों को भेजें।
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