इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। नूतन ठाकुर के खिलाफ गत वर्ष देवरिया के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी तथा अपराधिक षडयंत्र सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था कि मामला 1999 का है जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में एस पी के पद पर तैनात थे। नूतन देवी के नाम से ज़मीन का आवंटन हुआ था। इसकी प्राथमिकी पूरे 26 साल बाद 2025 में दर्ज़ कराई गई। अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी दूषित इरादे से दर्ज़ कराई गई है।
शिकायकर्ता 2021 से ही लगातार शिकायतें दर्ज़ करा रहा मगर उसने कभी आवंटन रद्द कराने का प्रयास नहीं किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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