नवादा| बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसी एमसी) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार से संबंधित सभी पंपलेट, हैंडबिल, पोस्टर एवं अन्य सामग्रियों पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम और पता अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए ।(धारा 127A, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951)। बिना अभ्यर्थी की अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन वर्जित है (धारा 176, बीएनएस)। राजनीतिक विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में प्रसारण से पूर्व जिला या राज्य स्तर की एमसीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान के दिन या उसके एक दिन पूर्व (10 व 11 नवम्बर 2025) प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक है।
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