फिरोजाबाद। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश मुमताज अली ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी सर्वेश उर्फ भालू को 10 साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील अवधेश भारद्वाज ने बताया कि यह मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का है। 25 अगस्त 2022 को आरोपी सर्वेश उर्फ भालू ने एक नाबालिग बालिका के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद 29 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने थाना खैरगढ़ में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की। विवेचक निरीक्षक अखिलेश कुमार ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया और पीड़िता तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। मात्र 33 दिनों के भीतर भौतिक साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। जांच के दौरान पीड़िता और वादी के बयान दर्ज किए गए तथा साक्ष्यों के आधार पर धारा 506 (आपराधिक धमकी) भी बढ़ाई गई। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस मीडिया सेल की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया। प्रेस नोट में बताया गया कि इस मामले में पुलिस की सक्रियता सराहनीय रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसओजी और सर्विलांस टीम सहित दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने जांच और साक्ष्य जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सजा को दिलाने में विवेचक निरीक्षक अखिलेश कुमार, अभियोजक अवधेश भारद्वाज, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार हेड कांस्टेबल योगेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत ऐसे मामलों में तेजी से विवेचना और प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।

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