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नाबालिग से दुष्कर्म-अपहरण, आरोपी को 20 साल की जेल:बागपत में तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 30 हजार जुर्माना

बागपत। तीन साल पहले नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बागपत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी रिजवान को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना बागपत जनपद के बालैनी थाना क्षेत्र में हुई थी। मुजफ्फरनगर निवासी रिजवान पुत्र कल्लूर ने एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता का परिवार शामली जनपद का रहने वाला था और मजदूरी के लिए बागपत आया हुआ था। पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया था और आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला तब से न्यायालय में विचाराधीन था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नरेंद्र पवार ने बताया कि सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। तीन साल बाद इस मामले में अदालत का फैसला आया है।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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