श्रावस्ती में सोनवा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी थानाध्यक्ष विसुनदेव पाण्डेय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके आधार पर सोनवा पुलिस टीम ने नामजद अभियुक्त फिरोज पुत्र मुंशरीफ को गौरीडिहवा मोड़, तुलसीपुर गांव के पास से पकड़ा। फिरोज बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के बहुबुलिया का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया गया। पीड़िता की मां ने 11 मार्च 2026 को सोनवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभियुक्त फिरोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा लिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो अभियुक्त ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद से फिरोज फरार था। इस शिकायत के आधार पर सोनवा थाने में मुकदमा संख्या 033/2026 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 352, 351(3) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)द, ध एवं 3(2)(va) लगाई गई थीं। जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने के बाद मुकदमे में बीएनएस की धारा 87 और पाक्सो एक्ट की धारा 11/12 सहित अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। अभियुक्त फिरोज के खिलाफ सोनवा थाने में पहले भी एक मामला (मुकदमा संख्या 09/2026) दर्ज है। यह मामला बीएनएस की धारा 351(3) और 318(2) के तहत पंजीकृत था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

Leave a Reply