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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में अभियुक्त दोषी करार

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को पोक्सो केस नंबर 56/24 एवं टंडवा थाना कांड संख्या 44/24 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी राकेश कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 366, 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोष सिद्ध होने पर उसका बंधपत्र विखंडित करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सजा निर्धारण के लिए अगली तारीख 8 दिसंबर 2025 तय की गई है।स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि मामले की सुनवाई तेजी से की गई, जिसमें कुल सात गवाहों के बयान दर्ज हुए। अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता कोर्ट में साबित की। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 26 अप्रैल 2024 को दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि पिछले तीन वर्षों से उसकी आरोपी राकेश कुमार से जान-पहचान थी। 3 जनवरी 2024 को आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पंजाब ले गया, जहां उसने विवाह कर पीड़िता के साथ दो माह तक पति-पत्नी की तरह संबंध बनाए। इसके बाद लुधियाना में पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया।पीड़िता ने पुलिस को विवाह प्रमाण पत्र, फोटो एवं अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। पीड़िता के अनुसार, जब उसने आरोपी से संपर्क किया तो उसने यह कहते हुए साथ रखने से इंकार कर दिया कि उसके माता-पिता तैयार नहीं हैं। इसके बाद पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी राकेश कुमार भावुक होकर फूट-फूटकर रोने लगा। वहीं, पीड़िता और उसके परिजनों ने अदालत के फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।


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