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नाबालिग के अपहरण के दोषी को 4 साल की सजा

क्राईम रिपोर्टर | जहानाबाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, अरुण कुमार शर्मा ने नाबालिग लड़की के अपहरण के एक मामले में यूपी के कानपुर निवासी बलराम कुमार उर्फ अजय कुमार को दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बहला फुसला कर नाबालिग बच्ची के अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 137(2) में दोषी पाते हुए चार वर्ष की सश्रम कारावास एवं बीस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि इस केस के सूचक व पाली थाना के एक गांव के निवासी ने पाली थाना काण्ड संख्या 29/2025 प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने उक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि 08 मार्च 2025 को सूचक की नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी और जब स्कूल से नहीं आई तो काफी खोज बीन किया। मोबाइल ट्रैकिंग से पुलिस ने उसे अभियुक्त के घर कानपुर से बरामद किया। लड़की ने अपने बयान में बताई की उसे अभियुक्त बहला फुसलाकर कानपुर ले कर चला गया और उससे अपने और दूसरे के घर में काम करता था। अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल छह साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मात्र आठ माह में केस की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा का एलान किया है।


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