नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने मंगलवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपीलों की सुनवाई की। इस दौरान कुल 6 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। जिन शिकायतों का निष्पादन किया गया, उनमें डॉ. प्रेमजीत कुमार (ग्राम-डुमरावां, प्रखंड-पकरीबरावां), मनोज कुमार (ग्राम-समाय, थाना-मुफस्सिल), शालू वर्मा (ग्राम-ढ़ोढ़ा, प्रखंड-पकरीबरावां) और अरविंद कुमार शर्मा (मोहल्ला-नवीन नगर, नवादा) द्वारा दायर ऑनलाइन द्वितीय अपीलें शामिल थीं। संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर इन शिकायतों का समाधान किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले का दो माह के भीतर निवारण अनिवार्य है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित शिकायतें अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में सुनी जाती हैं। जिला स्तरीय शिकायतों के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। सभी मामलों की सुनवाई पूरी तरह पारदर्शी रूप से की जाती है, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। शिकायत दर्ज करना अब और भी सरल हो गया है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से शिकायत और अपील दायर कर सकता है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान प्राप्त कर सकता है।
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