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नया आरक्षण रोस्टर के आधार पर होगा पंचायत चुनाव- 2026

नववर्ष आमजनों के लिए भले समान्य वर्षों की तरह ही होगा। लेकिन सरकार, प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग एवं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खास एवं चुनौतियों से भरा होगा। दिसम्बर 2o26 में बीते पंचायत चुनाव के पांच साल पूरे हो रहे हैं। कार्यकाल समाप्ति के पूर्व पंचायत आम निर्वाचन -2026 प्रक्रिया पूर्ण होना है। इस बार का पंचायत चुनाव में बहुत कुछ नया और बदलाव भी देखने को मिलेगा। सूबे की नीतिश सरकार पंचायत चुनाव में नये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष (फ्री ऐंड फेयर) चुनाव कराने के लिए हर स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। दीपक प्रकाश ने आगामी बिहार पंचायत आम चुनाव- 2026 को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का सर्वांगीण विकास, उत्कृष्ट व्यवस्था बहाली एवं रोजगार सृजन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर नया बदलाव हेतू स्वतंत्र एवं निष्पक्ष (फ्री एन्ड फेयर) चुनाव करने तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आधुनिक सोच वाले युवा मंत्री दीपक प्रकाश विकसित ग्राम एवं सुरक्षित ग्राम के लिए चुनाव में कई बड़े तकनीकी और प्रशासनिक बदलावों के साथ संपन्न होना माना जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पिछले आरक्षण रोस्टर को लागू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। इसके तहत कई सामान्य सीटें आरक्षित और आरक्षित सीटें सामान्य हो सकती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 13, 38, 65 एवं 91 के तहत क्रमशः ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच/पंच के पदों का आरक्षण का कार्य सम्पन्न किये जाने का प्रावधान है।विदित हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार दो क्रमिक निर्वाचन के उपरान्त पदों का आरक्षण किया जाना है। वर्ष 2016 में पंचायत आम निर्वाचन के पूर्व पदों का आरक्षण का कार्य किया गया था, जिसपर दो क्रमिक निर्वाचन यथा वर्ष 2016 एवं 2021 में पंचायत निर्वाचन कराया गया है। इस प्रकार आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 सम्पन्न कराये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण का कार्य ससमय कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग, पटना द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। परिसीमन : पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार का नया परिसीमन नहीं होगा। सरकार या संबंधित विभाग द्वारा परिसीमन बदलाव या नया परिसीमन पर चुनाव कराने से संबंधित कोई दिशा निर्देश अबतक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि 2026 का पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही कराया जाएगा। पंचायत आम निर्वाचन-2026 ससमय ही होगा। दस साल पूरे हो चुके हैं, पंचायत राज अधिनियम के तहत नया आरक्षण रोस्टर पर चुनाव होगा। इस पर काम चल रहा है। रीतेश कुमार सिंह , बीडीओ रिविलगंज


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