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नगर पालिका की बैठक में सांसद, विधायक और एमएलसी हिस्सा लेंगे

नगर पालिका की बैठक में उस क्षेत्र के सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य हिस्सा लेंगे। यदि वे बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। यह निर्णय बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश-2025 के जरिए किया जाएगा। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को बिहार नगरपालिक संशोधन अध्यादेश 2025 की प्रतियां सदन में बांटी गईं। इसके मुताबिक, नगर निकाय में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का भी चयन गुप्त मतदान से होगा। साथ ही आकस्मिक निधि 10 प्रतिशत बढ़ाने का बिहार आकस्मिकता निधि संशोधन अध्यादेश 2025 भी सदन में पेश किया गया। मौजूदा समय में पीड़ित, प्रभावितों को बांटने के लिए 350 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। टेलीफोन के लिए सदस्यों को मिलेंगे 8300 रुपए : विधानमंडल के सदस्यों को टेलीफोन के लिए 8300 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा सदस्य कोई वाउचर नहीं देंगे। संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) नियमावली 2025 की एक प्रति सदन के पटल पर रखी।


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