बिना अनुमति के रोड की साइट पटरी खोदने पर आगरा नगर निगम ने टोरंट पॉवर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही काम भी रुकवा दिया है। जनकपुरी महोत्सव के दौरान बनी थी साइट पटरी
नगर निगम ने जनकपुरी आयोजन महोत्सव के दौरान महाराजा अग्रसेन रोड की साइट पटरी का निर्माण कराया था। इस पर निगम ने लाखों रुपये खर्च किए थे। इसे बने एक महीना भी नहीं हुआ था कि टोरंट पॉवर ने बिना अनुमति लिए ही नाले के किनारे खोदाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त से इसकी शिकायत की थी। क्षेत्रीय इंजीनियर ने किया निरीक्षण
इस पर नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय इंजीनियर हरिओम को मौके का निरीक्षण करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान मौके पर काम चलता मिला। इस पर इंजीनियर ने काम रुकवा दिया। जांच की तो पता चला कि टोरंट पॉवर ने नगर निगम से रोड कटिंग या खोदाई की कोई अनुमति नहीं ली थी।
जबकि नियमानुसार, नगर निगम की अनुमति के बिना शहर की किसी भी सड़क या नाले के किनारे खोदाई करना प्रतिबंधित है। क्षेत्रीय इंजीनियर ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर टोरंट पॉवर पर 5 लाख का जुर्माना लगाए जाने की संस्तुति की थी। शहर में किसी भी स्थान पर बिना अनुमति खुदाई या रोड कटिंग की अनुमति नहीं है। कमला नगर क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन मार्ग पर टोरंट पावर द्वारा बिना अनुमति सडक की पटरी खोदने का मामला गंभीर है। संबंधित कंपनी पर पेनाल्टी लगाई गई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकित खंडेलवाल, नगर आयुक्त
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