Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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