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दो गांजा तस्करों को 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

भास्कर न्यूज|पूर्णिया अपर न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (मादक द्रव निषेध अधिनियम) अभिषेक रंजन ने स्पेशल केस संख्या 43/2023 में गांजा तस्करी के मामले में अभियुक्त सकिंदर कुमार एवं विक्की कुमार को दोषी करार देते हुए दोनों को 12-12 वर्ष की सश्रम कारावास तथा तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि पटना डीआरआई टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के माध्यम से मादक पदार्थ की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर डीआरआई की इंटेलिजेंस टीम ने मसीहुद्दीन (इंटेलिजेंस पदाधिकारी) एवं विकास राजपूत सहित अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में बरसौनी टोल प्लाजा पर वाहनों की जांच शुरू की। जांच के क्रम में एक ट्रक के छत पर बने गुप्त का तहखाना से 328 पैकेट में 220 किलो गांजा बरामद की गई थी। जिसके बाद टीम ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें एक चालक एवं सहचालक था। न्यायालय में उक्त केस में कुल पांच गवाहों का बयान दर्ज हुआ। गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को मादक द्रव निषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाकर 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन लाख अर्थ दंड की भी सजा सुनाई।


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