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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:बुलंदशहर कोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना, पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार
बुलंदशहर में एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार सिंह राघव ने बताया कि यह घटना अगौता क्षेत्र के एक गांव में 31 मई 2020 को हुई थी। गांव निवासी आरोपी तस्लीम एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद तस्लीम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में आरोपी तस्लीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी तस्लीम को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के मामले में उसे 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
Sourse: Dainik Bhaskar via DNI News

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