दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शुक्रवार को राबड़ी देवी को झटका लगा है। राबड़ी देवी की उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर/जॉब के बदले जमीन से जुड़े CBI और ED के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की थी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ 4 मामलों को दूसरे जज की कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। निष्पक्ष सुनवाई पर जताया था संदेह राबड़ी देवी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के समक्ष वरिष्ठ वकील ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं रह गया है। वकील का आरोप था कि अब तक जिस तरह से कार्यवाही संचालित की गई है, उससे पक्षपात का संकेत मिलता है। इसी आधार पर उन्होंने मामलों को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर किए जाने की मांग की। अदालत ने सुरक्षित रखा था आदेश इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया था कि वह सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार कर निर्णय देगी। क्या है मामला IRCTC टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामला रेलवे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में नियुक्तियों के बदले जमीन ली गई और टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ। इस मामले में राबड़ी देवी सहित उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर सीबीआई और ईडी द्वारा जांच चल रही है।
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