सुपौल के त्रिवेणीगंज अंचल में ऑनलाइन दाखिल-खारिज तथा अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन में हो रही देरी को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी (सीओ) प्रियंका सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र ‘प्रपत्र-क’ गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीसीएलआर को साक्ष्य सहित तीन सेट में आरोप पत्र अविलंब उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिवेणीगंज अंचल क्षेत्र में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के कुल 58 मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित पाए गए थे। निर्धारित समय-सीमा के बावजूद इन मामलों का निष्पादन नहीं होने से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई। 21 मामलों में स्पष्ट अनियमितता पाई गई जांच प्रतिवेदन में 58 लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान 21 मामलों में स्पष्ट अनियमितता पाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्य निष्पादन में प्रक्रियागत शिथिलता एवं लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो सका। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर डीएम ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। ‘प्रपत्र-क’ निर्धारित प्रारूप में साक्ष्यों के साथ शीघ्र प्रस्तुत किया जाए जारी आदेश में डीएम ने स्पष्ट कहा है कि जांच प्रतिवेदन के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा ‘प्रपत्र-क’ निर्धारित प्रारूप में साक्ष्यों के साथ शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। सूत्रों के अनुसार आरोप पत्र गठित होने के बाद यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आगे कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि त्रिवेणीगंज अंचल में दाखिल-खारिज मामलों के लंबित रहने को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी थीं। मामलों के बढ़ते बैकलॉग और समय पर निष्पादन नहीं होने से लोगों में असंतोष व्याप्त था। प्रशासन की इस कार्रवाई को जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दाखिल-खारिज मामलों का समयबद्ध निपटारा हो, तो राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता का भरोसा दोनों मजबूत होंगे। फिलहाल पूरे मामले पर जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है।
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