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दहेज हत्या मामले में बाप-बेटे को उम्र कैद:अररिया कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, बुलेट के लिए गला घोंटकर की थी हत्या

अररिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने दहेज हत्या मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतका बुलबुल देवी के पति कुंदन यादव और ससुर महानंद यादव (बाप-बेटे) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह मामला नरपतगंज थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव निवासी भुवनेश्वरी यादव की बेटी बुलबुल देवी से जुड़ा है। बुलबुल की शादी बसमतिया वार्ड नंबर 8 निवासी महानंद यादव के बेटे कुंदन यादव से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने दहेज में एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपए कैश की मांग शुरू कर दी। मायके वालों के मांग पूरी न करने पर बुलबुल को लगातार प्रताड़ित किया गया। शादी के लगभग दो साल बाद, 24 अगस्त 2021 को कुंदन यादव और महानंद यादव ने मिलकर बुलबुल देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पिता ने कराया था केस दर्ज घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के पिता ने बसमतिया थाने में कांड संख्या 31/2024 दर्ज कराया। पुलिस जांच में दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप सिद्ध हुए। सत्र वाद संख्या 702/2021 में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। समाज से दहेज प्रथा खत्म करने की मांग अभियोजन पक्ष ने मामले में मजबूत गवाहियां और सबूत पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई। मृतका के परिजनों ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने समाज से दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की भी मांग की है।


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