भास्कर न्यूज| अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अररिया रवि कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की रकम नहीं देने पर दोनों ही दोषियों को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है। यह सजा न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 792/2024 में दोनों ही दोषियों को सुनाई है। जो कि बसमतिया थाना कांड संख्या 31/2024 से संबंधित है। कांड के सूचक मृतका के पिता भुनेश्वरी यादव पिता स्वर्गीय निर्धन यादव बरदाहा वार्ड नं०-08, बड़हरा पंचायत नरपतगंज के निवासी थे। वहीं सजा पाने वाले मृतक के पति कुन्दन यादव पिता महानंद यादव, ससुर महानंद यादव पिता जगत नारायण यादव वार्ड नं०-08 बसमतिया का ही रहने वाला है। सूचक ने प्राथमिकी में बताया था कि वह बुलबुल का विवाह 2022 में किया था। शादी के बाद ही सुसराल वाले दो लाख रुपये और दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। वरना मारकर हत्या करने की धमकी देते थे। फिर घटना के दिन 5 बजे दोषी महानंद यादव स्वयं सूचक को फोन कर बताया कि उसकी पुत्री भाग गई है। जिस पर सूचक को शक हुआ और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मृतका के सुसराल गए। जहां वे लोग लाश को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन प्रशासन की मदद से लाश कब्जे में ले लिया गया। जिसके गले पर निशान लगा हुआ पाया गया। हालांकि एफआईआर में दोनों ही दोषियों के अलावा सास कौशल्या देवी का भी नाम था। लेकिन पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र केवल दोषी पति और ससुर के विरुद्ध किया और सास कौशल्या देवी के विरुद्ध पूरक अनुसंधान लंबित रखा है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल सात साक्ष्यों को प्रस्तुत करवाया। दोषी ठहराए जाने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई। जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने जानबूझकर की गई हत्या के दोष में विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी पिता पुत्र को सजा मुकर्रर की।
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