फिरोजाबाद में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला माननीय एडीजे प्रथम के न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने सुनाया। दोषी अतुल उर्फ नीटू पुत्र नरेंद्र, निवासी ग्राम सोथरा, थाना सिरसागंज है। यह मामला वर्ष 2020 में सिरसागंज थाने में दर्ज किया गया था। घटना 20 अगस्त 2020 की है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद 21 अगस्त 2020 को थाना सिरसागंज में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 87 दिनों के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस टीम और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की और महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं प्रयासों के कारण अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। इस मामले की विवेचक इंदुप्रभा सिंह, अभियोजक शैलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान और संबंधित पुलिस टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

Leave a Reply