सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता योजना का संचालन कर रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 25 हजार की राशि एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित है। अल्पसंख्यक कल्याण के सहायक निदेशक अब्दुल रशीद ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु की वही मुस्लिम महिलाएं ले सकती हैं, जो परित्यक्ता या तलाकशुदा हों तथा जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आयु प्रमाण-पत्र के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ-पत्र में से कोई एक तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
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