संतकबीरनगर के खलीलाबाद शहर में पांच माह पूर्व एक कोचिंग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पर जिलाधिकारी (डीएम) ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर की गई है। डीएम आलोक कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी बदरे आलम उर्फ बादल के विरुद्ध रासुका में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का गहन परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया। रासुका की पत्रावली को अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को संदर्भित कर दिया गया है।
मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर अजय कुमार सिंह ने की थी। पीड़िता के बयान और सीओ की विवेचना में सामने आया कि छात्रा आरोपी को दो-तीन साल से जानती थी और उससे बात करती थी। घटना वाले दिन छात्रा कोचिंग गई थी, जहां आरोपी ने उसे बिजली के बिल का कागज देने के बहाने बगल वाले कमरे में बुलाया। वहां उसने छात्रा को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। नशीला पदार्थ पीने से छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर छात्रा ने खुद को खून से लथपथ पाया और कुछ दूरी पर स्थित अपनी सहेली के घर चली गई। सहेली की मां ने एंबुलेंस बुलाकर छात्रा और उसकी सहेली को जिला अस्पताल भेजा। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन परिजन उसे खलीलाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए। अगले दिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हालत बिगड़ने पर छात्रा को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां वह आठ दिनों तक भर्ती रही। पुलिस ने 19 अक्तूबर 2025 को रौरापार के पास से आरोपी बदरे आलम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बदरे आलम को जेल भेज दिया था।

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