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डीएम के आदेश पर अवैध गेस्ट हाउस संचालन पर रोक:बिना एनओसी संचालन, सरकारी जमीन पर बनाने का आरोप

हरदोई में जिलाधिकारी ने एक अवैध गेस्ट हाउस के मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर को तकार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार जमीन पर गेस्ट हाउस बनाने का आरोप है। यह मामला कृष्ण नगरिया चौहान थोक निवासी अनामिका दीक्षित की शिकायत से जुड़ा है। असमें सहखातेदार विजय कुमार दीक्षित पर गाटा संख्या 486, 704, 788 भूमि पर ‘निर्मला वाटिका’ नाम से अवैध गेस्ट हाउस संचालित करने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस गेस्ट हाउस का नक्शा स्वीकृत नहीं है। इसके लिए न तो जीएसटी पंजीकरण कराया गया है और न ही अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, गेस्ट हाउस का संचालन सहखातेदारों की सहमति के बिना किया जा रहा है, जबकि संबंधित भूमि विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिलाधिकारी ने पूर्व में 17 फरवरी 2026 को इस प्रकरण की जांच कर 25 फरवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी उपजिलाधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक अनुस्मारक जारी किया है। वहीं, विजय कुमार दीक्षित ने गेस्ट हाउस के संचालन से इनकार किया है और भविष्य में आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए समय मांगा है। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटो साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन ने प्रथम दृष्टया अवैध संचालन की आशंका जताई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित स्थल पर तत्काल जांच की जाए। अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाकर गेस्ट हाउस संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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