महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक शैक्षणिक संस्थान के पूर्व अकादमिक काउंसलर के खिलाफ छात्रों को धोखा देने और उनकी जानकारी का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से पैसे वसूलने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि विश्लेषिकी और प्रौद्योगिकी में छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले इस संस्थान में आरोपी ने इस साल जुलाई में काम पर आना बंद कर दिया था।
नौपाड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, आरोपी ने संस्थान में कार्यरत न होने के बावजूद छात्रों से संपर्क करना जारी रखा और खुद को संस्थान का कर्मचारी बताकर गलत तरीके से 48,866 रुपये ऐंठ लिए।
संस्थान को इसकी जानकारी नहीं थी।
अधिकारी ने कहा, आरोपी ने छात्रों के डेटा का दुरुपयोग किया और सीधे अपने खाते में उनसे पैसे जमा कराए। उसने छात्रों को यह नहीं बताया कि अब वह संस्थान से जुड़ा नहीं है और विभिन्न बहाने बनाकर उन्हें गुमराह किया।
संस्थान की शिकायत के बाद पुलिस ने शनिवार को काउंसलर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(4) (आपराधिक विश्वासघात) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।
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