झारखंड में भी लगा Coldref, Repifresh और Relife कफ सिरप पर बैन, जारी हुआ ये आदेश

झारखंड में भी लगा Coldref, Repifresh और Relife कफ सिरप पर बैन, जारी हुआ ये आदेश

झारखंड सरकार ने जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए Coldref, Repifresh और Relife नामक 3 कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की गंभीर घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन ब्रांड्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अंसारी ने सभी जिलों के औषधि नियंत्रक अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टरों को आदेश दिया है कि राज्य के सभी मेडिकल स्टोर्स और फार्मा कंपनियों से संदिग्ध कफ सिरप के नमूने एकत्र किए जाएं. नमूनों की लैब में परीक्षण कराई जाए ताकि हानिकारक या घटिया दवाओं की पहचान की जा सके. चिन्हित कफ सिरप की तुरंत जब्ती और नष्टिकरण की कार्रवाई की जाए.

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी डॉक्टर और फार्मासिस्ट मरीजों को दवाओं के परामर्श में पूरी सावधानी बरतें और नियमों का कड़ाई से पालन करें. बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. जिले स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि झारखंड में कोई भी हानिकारक दवा जनता तक न पहुंच सके. इस संदर्भ में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है.

MP में की गई लैब टेस्ट को बनाया आधार

स्वास्थ्य विभाग से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश लैब में चिन्हित कफ सिरप में Diethylene Glycol (DEG) as impurities की निर्धारित मात्रा से अधिक की पुष्टि की गई. अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस दवाई की खरीदी-बिक्री पूरी तरह से बंद रखी जाएगी.

रांची जिला प्रशासन भी सतर्क

वहीं दूसरी तरफ कफ सिरप के सेवन से बच्चों के प्रभावित होने की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सिविल सर्जन रांची को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि जिले में किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी.

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