झांसी में 11 साल पहले 500 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए रामकिशोर यादव उर्फ लला को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर दो माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला सोमवार को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने सुनाया है। आरोपी रामकिशोर यादव उर्फ लला पुत्र प्रताप सिंह यादव टहरौली थाना क्षेत्र के बरौल गांव का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया था विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि 30 दिसंबर 2014 को टहरौली थाना के तत्कालीन एसओ प्रवीन कुमार यादव ने तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि पुलिस टीम के साथ बघैरा गांव पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति चरस लेकर आ रहा है। इस पर बरौल चौराहे पर घेराबंदी की गई। इस दौरान कलोथरा गांव की तरफ से एक युवक आता हुआ नजर आया। पुलिस टीम को देखकर वह वापस मुड़कर भागने लगा। तब पुलिस ने घेरकर उसे पकड़ लिया था। आरोपी की पहचान रामकिशोर उर्फ लला के रूप में हुई थी। उसके पास से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अब सुनवाई के दौरान आरोपी रामकिशोर को 7 साल के कठाेर कारावास और 20 हजार रुपए से दंडित किया गया है।

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