राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) पटना के निर्देश पर जहानाबाद जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार के मार्गदर्शन में यह 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में, आज जहानाबाद जिले के विभिन्न चौक-चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार हाट और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आम लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। बाल विवाह रोकथाम कानून समुचित सुरक्षा प्रदान करता पैनल अधिवक्ता रमेश प्रसाद ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, बच्चियों और आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून महिलाओं और बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने बाल विवाह को एक अभिशाप बताते हुए कहा कि यह बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर हानि होती है। अधिकार मित्र विमल कुमार कौशल कुमार ने आमजनों को बाल विवाह निषेध कानून की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अपील की कि यदि किसी को बाल विवाह का कोई मामला संज्ञान में आता है, तो वे तुरंत प्राधिकरण के अधिकार मित्र, आशा समिति, स्थानीय प्रशासन या टोल फ्री नंबर 1098 (चाइल्डलाइन) और नालसा टोल फ्री 15100 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जन-जन में तक बाल विवाह से होने वाली हानियों के बारे में बताएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने इस अभियान के माध्यम से संदेश दिया कि बाल विवाह की रोकथाम केवल सामूहिक और सामाजिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि इसके उन्मूलन के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि केवल कानून बनाने से इसे नहीं रोका जा सकता। जब तक जन-जन में बाल विवाह से होने वाली हानियों के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी और कई पीढ़ियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्राधिकरण के माध्यम से सभी प्रकार की विधिक सहायता प्रदान करने की पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान को सार्थक बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, जिसके लिए आपस में चर्चा और सहयोग आवश्यक है।
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