जहानाबाद के घोसी नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। कार्यपालक पदाधिकारी अनु कुमारी ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को पेनल्टी में छूट दी जाएगी। घोसी नगर पंचायत के गठन के बाद से अब तक होल्डिंग टैक्स नहीं वसूला जा रहा था, क्योंकि इसकी दरें निर्धारित नहीं की गई थीं। अगस्त माह में होल्डिंग टैक्स की दरें तय कर दी गई हैं। पूरे नगर पंचायत को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को पेनल्टी में छूट दी जाएगी सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को पेनल्टी में छूट दी जाएगी। सरकार ने पेनल्टी माफ करने का निर्णय लिया है। यदि कोई करदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करता है, तो उसे पेनल्टी के साथ अतिरिक्त राशि भी चुकानी होगी। कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर पंचायत वासियों से अपील की है कि वे समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करें। नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव हालांकि, नगर पंचायत के निवासियों का कहना है कि सरकार ने होल्डिंग टैक्स तो लगा दिया है, लेकिन नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उनका आरोप है कि हर जगह गंदगी फैली हुई है और साफ-सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का मानना है कि होल्डिंग टैक्स लगाकर जनता की मुश्किलें और बढ़ाई जा रही हैं।
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