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छेड़खानी दोषी को 4 साल कारावास, 5 हजार जुर्माना:जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, पीड़िता को मिलेगी राशि


                 छेड़खानी दोषी को 4 साल कारावास, 5 हजार जुर्माना:जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, पीड़िता को मिलेगी राशि

छेड़खानी दोषी को 4 साल कारावास, 5 हजार जुर्माना:जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, पीड़िता को मिलेगी राशि

जौनपुर के सिंगरामऊ में नाबालिग से छेड़खानी और धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव ने योगेंद्र यादव को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी योगेंद्र यादव अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। पीड़िता किशोरी ने सिंगरामऊ थाने में दर्ज कराई गई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी योगेंद्र यादव स्कूल आते-जाते उसका पीछा करता था। वह उसके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग कर छेड़खानी का प्रयास करता था, जिसके कारण पीड़िता ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। घटना 5 जून 2022 की सुबह नौ बजे की है। पीड़िता खेत में शौच के लिए गई थी, तभी योगेंद्र पीछे से आया और उसे पकड़कर छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। इस घटना के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद योगेंद्र यादव को दोषी करार दिया।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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