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छठ घाट के पास पटाखों की बिक्री पूरी तरह वर्जित

सिटी रिपोर्टर | मोतिहारी महापर्व छठ को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 27 और 28 अक्टूबर को निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एसडीओ श्वेता भारती ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। कहा कि विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। छठ घाट और उसके आसपास पटाखों का उपयोग व बिक्री पूरी तरह वर्जित रहेगा। घाट के आसपास नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं की जाएगी। कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ मद्य निषेध कानून और संबंधित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नदियों और तालाबों में किसी भी परिस्थिति में नाव का परिचालन नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी श्रद्धालु को छठ घाट पर घातक हथियार या अस्त्र-शस्त्र लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। छठ घाट पर उपस्थित सभी श्रद्धालु मास्क का उपयोग करेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। घाट पर थूकना वर्जित रहेगा और अर्घ्य देते समय तालाब में डुबकी लगाना भी मना है। घाट के आसपास खाद्य पदार्थ के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे और किसी प्रकार के सामुदायिक भोजन, प्रसाद या भोग का वितरण नहीं होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घाट पर उपस्थित न होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।


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