भास्कर न्यूज | खगड़िया बीमा सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी पाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खगड़िया ने चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध सख्त आदेश पारित किया है। जानकारी के मुताबिक गोगरी धनखेता निवासी हेमंत कुमार के पुत्र त्रिदेव ने अपनी मोटरसाइकिल का बीमा उक्त कंपनी से कराया था। 9 जुलाई 2019 की शाम एनएच-31 पसराहा के समीप हथियार का भय दिखाकर अपराधियों ने उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। इस संबंध में पसराहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा बीमा कंपनी को भी समय पर सूचना दी गई। इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद भी जब दावा निपटाया नहीं गया, तो विवश होकर त्रिदेव ने जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय में परिवाद दायर किया। सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने दावा निपटान में गंभीर लापरवाही बरती है और परिवादी का दावा अवैध रूप से खारिज किया गया। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बीमा कराने का उद्देश्य भविष्य में होने वाली क्षति की भरपाई करना होता है, लेकिन बीमा कंपनी ने संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह एक माह के भीतर 56,591 रुपये की बीमा राशि,परिवाद दायर करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 50,000 रुपये सहित वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये यानि कुल मिलाकर एक लाख सोलह हजार रुपये से अधिक की राशि परिवादी को भुगतान करे। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष रमण कुमार की अध्यक्षता में पारित किया गया।परिवादी की ओर से अधिवक्ता कौशल कुमार तथा विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश ने पक्ष रखा। क्या-क्या राशि देने का आदेश
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