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चूक : नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई अटकी, मुख्यालय ने लौटाया प्रस्ताव

सिटी रिपोर्टर | मुजफ्फरपुर कथैया थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज नक्सली कांड के अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा भेजे गए अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव में गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं। पुलिस मुख्यालय के अभियान (एसटीएफ) ने प्रस्ताव में चार बड़ी गलतियों को चिह्नित करते हुए इसे संशोधन के लिए वापस भेज दिया है। इस संबंध में एसटीएफ के पुलिस उपमहानिरीक्षक ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आवश्यक संशोधन कर अद्यतन प्रस्ताव पुनः भेजने का निर्देश दिया है। पत्र की प्रति गृह विभाग विशेष शाखा के अवर सचिव व जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। बताया गया है कि कथैया थाना में 21 सितंबर 2014 को दर्ज एफआईआर में यूएपी एक्ट, 17 सीएलए एक्ट सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। इस मामले में साहेबगंज थाना के परसार सदर निवासी सुजीत कुमार, नंदलाल भगत, बरूराज के सिसवां निवासी विनोद चौधरी, कमलेश कुमार उर्फ कमलेश भगत, सुधीर भगत, मदन भगत, रामबाबू कुमार, अनिल राम और अजय सहनी को आरोपी बनाया गया था। इस कांड में अभियोजन स्वीकृति आदेश हेतु जिला स्तर से प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी समीक्षा के दौरान गलतियां पाई गईं। निर्देश दिया है कि अद्यतन कांड दैनिकी, प्रगति प्रतिवेदन व आवश्यक दस्तावेजों के साथ संशोधित प्रस्ताव तैयार कर अपर पुलिस महानिदेशक अभियान को पुनः भेजा जाए। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। मुख्यालय द्वारा बताई गई पहली गलती यह है कि प्रस्ताव में द्वितीय पूरक कांड दैनिकी वर्ष 2021 में 6 नवंबर से पूर्व की कांड दैनिकी संलग्न है, जबकि अद्यतन दैनिकी अभाव में आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्यों की समीक्षा संभव नहीं है। दूसरी गलती यह पाई गई कि प्राथमिकी अभियुक्त रामबाबू कुमार, अनिल राम और अजय सहनी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि अनुसंधान पूर्ण अभियुक्तों के मामले में ही अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव सही माना जाता है। तीसरी गलती के रूप में यह पाया गया कि पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी ने इस वर्ष 15 मार्च को केस का प्रभार ग्रहण किया, लेकिन उनके द्वारा की गई अनुसंधान से संबंधित कांड दैनिकी प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गई है। चौथी गलती अनुसंधानक की रिपोर्ट के अभाव से जुड़ी है, जिसे आवश्यक रूप से प्रस्ताव के साथ जोड़ा जाना चाहिए था।


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