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चरस तस्कर को 12 वर्षों का सश्रम कारावास, दो लाख दंड

भास्कर न्यूज| मोतिहारी एनडीपीएस न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा चिरैया थाना के अकौना निवासी बालेश्वर सहनी को हुई। मामले में चिरैया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने चिरैया थाना कांड संख्या 256/2022 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 2 जून 2022 की संध्या छह बजे वे गश्ती बल के साथ बैद्यनाथपुर चौक के पास पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए हुए था और पुलिस गाड़ी को देखकर भागने लगा। जिसे पुलिस बल ने दौड़कर धर दबोचा। जांच के दौरान नामजद व्यक्ति के झोला से प्लास्टिक के पन्नियों में लपेटा 1 किलो 25 ग्राम चरस बरामद हुई थी।


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