पश्चिम चंपारण के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक उमाकांत सिंह ने हालिया विधानसभा चुनाव को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने वर्तमान विधायक अभिषेक रंजन के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है। 17 दिसंबर 2025 को दाखिल की गई याचिका यह याचिका 17 दिसंबर 2025 को दाखिल की गई है, जिसे हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामला पटना हाई कोर्ट की प्रधान पीठ में विचाराधीन है। याचिका में चनपटिया के वर्तमान विधायक अभिषेक रंजन को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं, सहायक प्रतिवादी के तौर पर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और पश्चिम चंपारण के पूर्व डीडीसी सुमित कुमार को नामजद किया गया है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80, 80A और 81 के तहत चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्रारंभिक स्तर पर सभी औपचारिक आपत्तियों का किया निपटारा हाई कोर्ट की ई-कोर्ट्स वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका दायर होने के बाद प्रारंभिक स्तर पर सभी औपचारिक आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है। 17 दिसंबर को हुई स्क्रूटनी में यह स्पष्ट किया गया कि याचिका से संबंधित सभी आपत्तियों का अनुपालन कर लिया गया है। फिलहाल, मामले की पहली सुनवाई की तिथि और अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। मामला न्यायिक खंड के अंतर्गत पूर्ण पीठ में सूचीबद्ध है। पूर्व विधायक उमाकांत सिंह द्वारा दायर इस चुनाव याचिका के बाद चनपटिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें अब हाई कोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हुई हैं। याचिका में मतगणना व नामांकन को बनाया आधार गौरतलब है कि चुनाव याचिका में आमतौर पर मतदान प्रक्रिया, मतगणना, नामांकन या चुनाव आचरण से जुड़े मुद्दों को आधार बनाया जाता है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों और तथ्यों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पटना हाई कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है और चनपटिया विधानसभा सीट से जुड़े इस चुनावी विवाद पर आगे क्या आदेश पारित होता है।
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