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घाघरा पुल मरम्मत- हाईकोर्ट ने 3 जिलों के DM तलब:गोंडा, बाराबंकी, बहराइच डीएम को हाजिर होने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने घाघरा पुल पर बने संजय सेतु की मरम्मत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने गोण्डा, बाराबंकी और बहराइच के जिलाधिकारियों को अगली सुनवाई तक या तो पूरी जानकारी उपलब्ध कराने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने आशीष कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में राजधानी लखनऊ को गोण्डा, बहराइच और नेपाल से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल की मरम्मत का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुल की मरम्मत के काम में हो रही देरी और उसकी ‘अनिश्चित स्थिति’ पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले की सुनवाई के बावजूद, तीनों जिलों के जिलाधिकारियों ने सरकारी वकील को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मरम्मत कार्य के लिए यातायात रोकना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार ने हल्के वाहनों हेतु पीपे का पुल बनाने का सुझाव दिया है, जबकि भारी वाहनों को डायवर्ट करना होगा। एनएचएआई ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक अनुमानित धनराशि हस्तांतरित करने के लिए बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराई है और न ही डायवर्जन के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग सुझाया है। वहीं, सरकारी वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें इस मामले में अभी तक संबंधित अधिकारियों से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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