विकसित कर 55% जमीन उसके मालिकों को दे दी जाएगी
सोनपुर का इलाका ग्रेटर पटना में शामिल होगा। सोनपुर के बड़े हिस्से को नए शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा। राज्य के 11 शहरों में नई सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है। सबसे पहले पटना में सेटेलाइट टाउनशिप बसाई जाएगी। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जमीन सर्वे होगा। पटना में जेपी सेतु से आगे करीब 500 एकड़ जमीन पर नया शहर बसाया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले महीने से जमीन लेकर इसे डेवलप करने का काम होगा। जेपी सेतु से आगे प्राइवेट के साथ ही रेलवे की जमीन है। विभाग रेलवे से इसके लिए बात करेगा। पटना आसपास के कई इलाकों में शहर के विस्तार को अभी टाल दिया गया है। सबसे पहले सोनपुर में जेपी सेतु के आगे टाउनशिप बसेगी। जेपी सेतु के समानांतर बन रहे नए ब्रिज के बनने से इस इलाके से आवागमन आसान होगा। पटना आसपास के अन्य लोकेशन कैंसिल : पहले सैटेलाइट टाउनशिप की जो प्लानिंग तैयार की गई थी, उसमें पटना के आसपास के कई लोकेशन का सर्वे किया गया था। इसमें गया-डोभी, डुमरी, पुनपुन और बिहटा-सरमेरा रोड के इलाके को शामिल किया गया था। इन जगहों को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और जेपी सेतु के आगे सोनपुर वाले हिस्से को फाइनल किया गया है। विभागीय अफसरों के मुताबिक, आवागमन की बेहतर सुविधा को देखते हुए सोनपुर का चयन किया गया है। ऐसे विकसित होगी टाउनशिप 43 शहरों में नए सिरे से मास्टर प्लान भी 43 शहरों में टाउनशिप बनाने के लिए नए सिरे से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली-2025 को मंजूर कर दिया है। नई टाउनशिप बनने से पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया जैसे शहरों से दबाव हटेगा। भीड़-भाड़, ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। सड़कों, पार्कों, खेल मैदानों, उद्यानों, खुले स्थानों, सामाजिक बुनियादी ढांचा, लोकोपयोगी सुविधाओं को जगह मिलेगी। इससे निवेश का नया रास्ता खुलेगा। क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। जमीन मालिकों को नए नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। जमीन को विकसित करके आधे से अधिक हिस्से को लौटा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के सर्किल रेट से तीन गुनी राशि जमीन मालिकों को देने की तैयारी है। प्रति एकड़ 1.30 करोड़ से 6 करोड़ तक की राशि जमीन मालिकों को दी जा सकती है। पहले चरण में सोनपुर और मुजफ्फरपुर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के बाद पूरे हिस्से को विकसित करके जमीन मालिक को भूमि का 55 प्रतिशत हिस्सा लौटा दिया जाएगा।
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