गोगरी अनुमंडल में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है। गोगरी अधिवक्ता संघ के महासचिव प्रियव्रत सिंह और अध्यक्ष शिव शंकर चौधरी ने यह जानकारी दी। मामलों का होगा त्वरित समाधान लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिकतम मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार ने कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विधिक सेवा प्राधिकार ने न्यायिक पदाधिकारियों, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों और बिजली, श्रम, परिवहन, शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। लंबित मामलों की पहचान सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सलाह योग्य लंबित और छोटे विवादों को लोक अदालत के लिए चिह्नित कर भेजें। इसका उद्देश्य एक ही दिन में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करना है। मुफ्त कानूनी सहायता सचिव प्रियव्रत सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में पक्षकारों के सलाह योग्य मामलों का समाधान बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। यह आम जनता को त्वरित, सुलभ और निशुल्क न्याय उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस अवसर का फायदा उठाकर लोग अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं।
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