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गोंडा में 390 कीटनाशक दुकानों के लाइसेंस निलंबित:IPMS पोर्टल पर पंजीकरण न कराने पर कार्रवाई; 14 दिन में अल्टीमेटम


                 गोंडा में 390 कीटनाशक दुकानों के लाइसेंस निलंबित:IPMS पोर्टल पर पंजीकरण न कराने पर कार्रवाई; 14 दिन में अल्टीमेटम

गोंडा में 390 कीटनाशक दुकानों के लाइसेंस निलंबित:IPMS पोर्टल पर पंजीकरण न कराने पर कार्रवाई; 14 दिन में अल्टीमेटम

गोंडा में 390 कीटनाशक दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने यह कार्रवाई भारत सरकार के इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम (IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण न कराने के कारण की है। इन दुकानदारों को अब कीटनाशक दवाओं की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने इन सभी दुकानदारों को 14 दिनों के भीतर IPMS पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे। यह कार्रवाई नियमों की लगातार अवहेलना के बाद की गई है, क्योंकि इन दुकानदारों को पहले भी कई बार पंजीकरण के लिए सूचित किया गया था। IPMS पोर्टल का उद्देश्य किसानों को मानक के अनुसार कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल पर पंजीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि दुकानदार केवल प्रमाणित कीटनाशक दवाएं बेचें और विभाग को उनके पास उपलब्ध स्टॉक की जानकारी भी रहे। गोंडा के जिला कृषि अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं के लिए IPMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने पुष्टि की कि 390 विक्रेताओं ने बार-बार निर्देशों के बावजूद पंजीकरण नहीं कराया था, जिसके बाद उनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि 14 दिन के भीतर पंजीकरण न कराने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। बार-बार समीक्षा होने के चलते गोंडा की स्थिति खराब आ रही थी जिसके चलते इन सभी दुकानदारों के खिलाफ पहले अस्थाई कार्रवाई की गई है।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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