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गैस सिलेंडरों की जमाखोरी पर जिलाधिकारी सख्त:शिकायत पर टीम गठित, घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर भी कार्रवाई

जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने घरेलू गैस सिलेंडरों और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की मिल रही शिकायतों का संज्ञान लिया है। उन्होंने इन शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दे कि गुरूवार को ओबरा नगर पंचायत से घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग व भंडारण में संलिप्त मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद हमीद, निवासी मकान संख्या 18/162, नगर पंचायत ओबरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने जनपद की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों, घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग में शामिल व्यक्तियों और सिलेंडरों को जमाकर अधिक मूल्य पर बेचने की मंशा रखने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य संज्ञान में आने पर जांच के उपरांत दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और चाय कैंटीन संचालकों को भी सचेत किया गया है। उन्हें अपने व्यवसाय में किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करने की हिदायत दी गई है। उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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